सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर के मसर्रत आलम गुट पर प्रतिबंध लगाया

डीएन ब्यूरो

केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसर्रत आलम गुट) को कड़े आतंकवाद रोधी कानून के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर
मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर


नयी दिल्ली:  केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसर्रत आलम गुट) को कड़े आतंकवाद रोधी कानून के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है।

प्रतिबंधित किए गए इस संगठन के नेता मसर्रत आलम भट को भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में एजेंडा चलाने के लिए जाना जाता है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि देश में आतंक का राज कायम करने के इरादे से जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में संगठन की संलिप्तता के मद्देनजर यह प्रतिबंध लगाया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

शाह ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसर्रत आलम गुट) को यूएपीए के तहत एक ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया गया है। इस संगठन और इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करता है और लोगों को जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाता है।’’

सैयद अली शाह गिलानी की मृत्यु के बाद भट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी गुट का अध्यक्ष बना था। फिलहाल वह जेल में बंद है।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसर्रत आलम गुट) के मंसूबे जम्मू-कश्मीर को भारत से आजाद कराना, उसका पाकिस्तान में विलय कराना और इस्लामी शासन स्थापित करना है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसर्रत आलम गुट) और इसके सदस्य देश की संवैधानिक सत्ता और व्यवस्था के प्रति अनादर दिखाते हैं और उनकी गैरकानूनी गतिविधियां भारत की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा है।

मंत्रालय ने कहा कि इसके अतिरिक्त, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसर्रत आलम गुट) के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से संबंध होने के भी संकेत मिले हैं।

इसने कहा कि संगठन और उसके सदस्य देश में आतंक फैलाने के इरादे से आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं।

मंत्रालय ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसर्रत आलम गुट) को तत्काल प्रभाव से एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है।

प्रतिबंध आधिकारिक गजट में प्रकाशन की तारीख से पांच साल की अवधि तक अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

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भट कश्मीर घाटी में हिंसक विरोध प्रदर्शन में कथित संलिप्तता के लिए 2010 से जेल में है। भट पर 2010 में कश्मीर में हिंसक विरोध प्रदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया था। विरोध प्रदर्शन में 100 से अधिक युवाओं की मौत हो गई थी।

मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कतई न सहन करने (जीरो टॉलरेंस) की नीति अपनाई है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार इस वर्ष अब तक आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत चार संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है और छह व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया है।

 










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