Govt guidelines for Lockdown 2: लॉकडाउन को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानें किन्हें मिली रियायतें..
3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके तहत कई नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है, साथ ही कुछ सेवाओं में रियायतें भी दी हैं। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..
नई दिल्लीः देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए कल ही पीएम मोदी ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दिए गए हैं। जिसके तहत कई ऐसे नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है।
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नई दिशा-निर्देश के तहत देश में रेल और हवाई यातायात के साथ साथ सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। संशोधित दिशा निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा घोषित हॉटस्पॉट में लागू नहीं होंगे।
आदेश में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से इन दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने को कहा गया है। बस, रेल, मेट्रो, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी बंद रहेंगे। स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि, 20 अप्रैल से चुनिंदा जगहों पर कुछ गतिविधियों को मंजूरी मिलेगी, हालांकि सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखना अनिवार्य किया गया है।
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Consolidated MHA guidelines on #CoronavirusLockdown: Service provided by self-employed persons e.g., electricians, plumbers, motor mechanics, and carpenters are allowed to operate. https://t.co/QrcULLqUZ1
— ANI (@ANI) April 15, 2020
सरकार ने किसानों को कुछ रियायतें भी दी है। साथ ही कुछ उद्योगों को छूट दी गई है। एसईजेड में काम शुरू हो सकता है। ई कॉमर्स- कूरियर सेवाओं को राहत दी गई है। जरुरी चीजों को बनाने वाले कारखाने भी खुल सकेंगे। सरकार ने कहा कि आवश्यक सामानों, दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा। खेती के औजार बनाने वाली दुकानें भी खुलेंगी। बैंकों के साथ ही बीमा कंपनियां भी काम करती रहेंगी। बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सेवा, पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे। आईआरडीएआई और बीमा कंपनियां को इजाजत दी गई है।