बिलकिस बानो केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उम्रकैद के फैसला को रखा बरकरार
साल 2002 में गोधरा दंगों के दौरान हुए बिलकिस बानो केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाते निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा है।
मुंबई: गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिलकिस बानो केस में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 11 आरोपियों की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के उम्रकैद के फैसला को बरकरार रखा है। इसके अलावा कोर्ट ने सीबीआई की उस अपील को ठुकरा दिया है। जिसमें उन्होंने कुछ आरोपियों को फांसी की सजा देने को कहा था।
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क्या है मामला:
बता दें कि 3 मार्च, 2002 को गोधरा दंगों के बाद कुल 17 लोगों ने बिलकिस के परिवार पर अहमदाबाद के रंधिकपुर में हमला किया था। इस दौरान 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि 6 लापता हो गए थे। अपने परिवार पर हुए इस हमले की बिलकिस मुख्य गवाह भी हैं। हमले के वक्त 19 साल की रहीं बिलकिस बानो 5 महीने की प्रेगनेंट थी। उनके साथ गैंगरेप किया गया था। इस घटना में बिलकिस की 3 साल की बेटी और दो दिन के बच्चे की भी मौत हुई थी।
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21 जनवरी, 2008 को मुंबई की कोर्ट ने 11 लोगों को मर्डर और गैंगरेप का आरोपी माना था। इसके बाद ट्रायल कोर्ट की ओर से सभी को उम्रकैद की सजा दी गई थी। सभी आरोपियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील की थी।