Supreme Court: भूपेंद्र चूड़ासमा के निर्वाचन रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
उच्चतम न्यायालय ने कदाचार और हेराफेरी के आधार पर गुजरात के शिक्षा एवं कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा का निर्वाचन रद्द किये जाने के उच्च न्यायालय के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कदाचार और हेराफेरी के आधार पर गुजरात के शिक्षा एवं कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा का निर्वाचन रद्द किये जाने के उच्च न्यायालय के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
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न्यायमूर्ति एम. एम. शांतनगौदर और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और नीरज किशन कौल तथा श्री चूड़ासमा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस उम्मीदवार आश्विन राठौड़ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। न्यायालय ने श्री राठौड़ को नोटिस भी जारी किया। (वार्ता)
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