हरियाणा: चरस तस्करी के दोषी बाप - बेटे को दस-दस साल का कारावास
हरियाणा के जींद जिले की एक अदालत ने नशीले पदार्थ की तस्करी के जुर्म में बाप और बेटे को दस-दस साल के कैद तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
जींद: हरियाणा के जींद जिले की एक अदालत ने नशीले पदार्थ की तस्करी के जुर्म में बाप और बेटे को दस-दस साल के कैद तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न भरने की सूरत मे दोषियों को दो-दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अभियोजन पक्ष ने बताया कि शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने मनीष तथा उसके पिता रामस्वरूप को नशीले पदार्थ की तस्करी के जुर्म में दस-दस साल के कारावास तथा एक -एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सीआइए स्टाफ को 20 मार्च 2021 को सूचना मिली थी कि रामनगर रोहतक रोड निवासी मनीष तथा उसका पिता स्वरूप नशीले पदार्थो का कारोबार करता है ।
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उन्होंने बताया कि इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से दो किलो 40 ग्राम चरस बरामद हुई।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।