उत्तर प्रदेश: अवमानना कार्यवाही पर भड़के जज, विशेष सचिव को दिया ये आदेश

डीएन ब्यूरो

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवमानना ​​कार्यवाही में उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग में विशेष सचिव रजनीश चंद्रा को कोर्ट उठने तक हिरासत में रखने का आदेश पारित किया तथा कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की ये रिपोर्ट।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय


प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवमानना ​​कार्यवाही में उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग में विशेष सचिव रजनीश चंद्रा को कोर्ट उठने तक हिरासत में रखने का आदेश पारित किया तथा कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिका सुमन देवी द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर हिरासत में रखने का आदेश पारित किया, जिन्होंने 4 मार्च के कोर्ट के आदेश के बावजूद वेतन न मिलने का आरोप लगाया था।

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आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, "विशेष सचिव द्वारा मांगी गई माफी इस न्यायालय को अवमानना ​​से मुक्त करने के लिए प्रेरित नहीं करती है, क्योंकि उक्त माफी वास्तविक और ईमानदार नहीं है।"










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