Delhi HC: दिल्ली हाईकोर्ट ने Honey Singh भोजपुरी गाने के शब्द पर जताई आपत्ति, जानिए उन्होंने क्या कहा?

डीएन ब्यूरो

फेमस सिंगर और रैपर हनी सिंह की याचिका खारिज़ कर दिल्ली हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

हनी सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत
हनी सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत


नई दिल्ली: हनी सिंह के नए गाने से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वकील द्वारा 'भोजपुरी अश्लीलता' शब्द के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने वकील से पूछा, "भोजपुरी अश्लीलता' क्या है? अश्लीलता का कोई धर्म या क्षेत्र नहीं होता।"

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, पीठ ने आगे कहा, "कल आप कहेंगे कि दिल्ली अश्लील है।"* कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी भाषा या क्षेत्र को अश्लील नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अश्लीलता केवल विषय-वस्तु से संबंधित होती है।

यह भी पढ़ें | Delhi Traffic Update: परेशानी के लिये खेद, 2 दिन के लिए मिंटो रोड बंद

याचिका में दावा किया गया है कि हनी सिंह के नए गाने  'मैनियाक' में महिलाओं को "यौन वस्तु" के रूप में दर्शाया गया है। अधिवक्ता ने दलील दी कि यह गाना सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।हालांकि, कोर्ट ने याचिका को सार्वजनिक कानून के दायरे से बाहर बताते हुए कहा कि "अगर याचिकाकर्ता गाने के बोल से व्यथित हैं, तो उन्हें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए।" इसके बाद अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

 

यह भी पढ़ें | Triple Murder in Delhi: दिल्ली के ट्रिपल मर्डर पर पीड़ितों के पड़ोसियों का बड़ा बयान, जानिये क्या कहा

 










संबंधित समाचार