India Fights Corona: यूपी पुलिस को मिली खुली छूट, कोरोना वायरस पीड़ित ने इलाज में बरती लापरवाही तो..
कोरोना वायरस को लेकर देश के कई जगहों पर कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान यूपी सरकार ने भी एक नया कदम उठाया है। जिस दौरान मरीज अगर इलाज में लापरवाही बरततता है उसे सख्त सजा दी जाएगी। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..
लखनऊः आईजी एलओ ज्योति नारायण ने पत्रकारों से आज बातचीत करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति अगर अपने इलाज में लापरवाही बरततता है या अपने रोग को दूसरों से छिपाता है। तब शिकायत मिलने पर यूपी पुलिस आरोपी मरीज को हिरासत में ले सकती है।
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आईपीसी की धारा 188,269,270 के तहत कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज को शिकायत मिलने पर यूपी पुलिस हिरासत में भी ले सकती है। वहीं चिकित्सा टीमों संग कोरोना वायरस मरीज संग किसी तरह का उपद्रव होने पर वहां पहुंचकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विशेष रैपिड रिस्पॉन्स टीम का भी गठन किया गया है। ये टीम प्रत्येक जिले में डीएम और सीएमओ के साथ तालमेल कर काम करेगी।
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ये जानकारी आईजी एलओ ज्योति नारायण ने पत्रकारों को सोमवार को दी है। यूपी के गौतमबुद्धनगर में पुलिस के लिये विशेष किस्म की ड्रेसेस भी खरीद की जा चुकी है। शेष जिलों में भी जल्द ही इसकी खरीद हो जायेगी। जबकि भारत-नेपाल बार्डर से आने जाने वाले लोगों की जांच के लिए भी सशस्त्र सीमा बल और मेडिकल टीम के साथ यूपी पुलिस तालमेल बनाकर काम करेगी।