Automobile News: कार चलाने वालों के लिए जरुरी खबर: पिछली सीट पर बैठने पर सीट बेल्ट लगाना हुआ अनिवार्य
कार चलाने वालों के लिए दिल्ली पुलिस ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत पिछली सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट अनिवार्य तौर पर लगाना होगा। साथ ही मोटरसाइकिल में साइड मिरर लगाना जरुरी कर दिया गया है। ऐसा न करने पर जुर्माना देना होगा। पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नई दिल्ली: नये नियमों के तहत दिल्ली में कार (Car) की पिछली सीट पर बैठने पर भी सीट बेल्ट (Seat Belt) लगाना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा टू व्हीलर (Two Wheeler) में साइड मिरर (Side Mirror) न होने पर जुर्माना वसूला जाएगा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक इस बारे में दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक विभाग ने बाकायदे सर्कुलर जारी कर दिया है। इस नियम का सड़कों पर कड़ाई से पालन कराये जाने की बात कही जा रही है।
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इन नियमों का पालन न करने पर पुलिस आपका चालान काट सकती है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 दोनों में ही इस नियम का उल्लेख किया गया है लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस दिल्ली में इस नियम का पालन कराने के लिए अभियान चलाएगी।
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कार में पिछली सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जबकि टू व्हीलर में साइड मिरर न लगाने पर 500 रुपये का चालान काटा जाएगा।