जम्मू कश्मीर के सरकारी अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन साल की जेल
जम्मू की एक अदालत ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक सरकारी अधिकारी को तीन साल की सजा सुनाई। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
जम्मू: जम्मू की एक अदालत ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक सरकारी अधिकारी को तीन साल की सजा सुनाई।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा के एक प्रवक्ता ने बताया कि विशेष भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने दोषी अधिकारी को 50 लाख रुपये का जुर्माना भरने के लिए भी कहा है।
प्रवक्ता के अनुसार, जम्मू के उपायुक्त कार्यालय में तैनात अनुभाग अधिकारी निसार खान ने भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर और एक लोक सेवक के रूप में अपनी आधिकारिक क्षमताओं का दुरुपयोग कर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है।
यह भी पढ़ें |
महराजगंज: नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले में आया कोर्ट का फैसला, आरोपी को 4 वर्ष की कारावास की सजा
उन्होंने बताया कि खान के पास आय से अधिक 84 लाख रुपये से भी अधिक की संपत्ति है।
अदालत के विशेष न्यायमूर्ति ताहिर खुर्शीद रैना ने खान को जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2006 के तहत तीन साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
न्यायमूर्ति ने आदेश में कहा,'' दोषी यदि दो महीने की अवधि के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करता है तो जिलाधिकारी द्वारा दोषी की आय से अधिक संपत्ति से भू-राजस्व का बकाया वसूला जाए।''
यह भी पढ़ें |
Molestation: सिंगापुर में भारतीय शेफ ने नाबालिग समेत दो लड़कियों से की छेड़छाड़, कोर्ट ने सुनाई ये सजा
न्यायमूर्ति ने जम्मू के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दोषी को दी गई सजा के कार्यान्वयन का पालन करने का भी निर्देश दिया।
खान के खिलाफ यह मामला वर्ष 2007 में दर्ज किया गया था जिसमें उस पर चल और अचल संपत्तियों के रूप में बड़ी संपत्ति अर्जित करने का आरोप था।