Jammu & Kashmir: पुलवामा में आतंकवाद रोधी कानून के तहत दो मकान कुर्क
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवाद से संबंधित मामले की जांच के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बृहस्पतिवार को दो संपत्तियां कुर्क कीं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
श्रीनगर: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवाद से संबंधित मामले की जांच के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बृहस्पतिवार को दो संपत्तियां कुर्क कीं।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अधिकारियों ने यहां बताया कि एनआईए अधिकारियों ने जिले में अवंतीपुरा इलाके के चुर्सू में दो संपत्तियों को कुर्क करने का नोटिस चिपकाया है।
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नोटिस में लिखा, ‘‘आम जनता को सूचित किया जाता है कि पुलवामा जिले में अवंतीपुरा के चुर्सू गांव में सर्वेक्षण संख्या 722, 723 और 724 के तहत दो मंजिला एक आवासीय मकान और एक मंजिला आवासीय मकान को माननीय एमए 4 विशेष अदालत के आदेश द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत कुर्क किया जाता है जिसके मालिक संयुक्त रूप से चुर्सू के खुर्शीद अहमद भट, खुर्शीद आलम भट और उनके पांच भाई हैं।’’