जम्मू कश्मीर पुलिस भर्ती घोटाला : आरोपी बीएसएफ अधिकारी की जमानत याचिका खारिज
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती घोटाला मामले में मुख्य आरोपी एवं सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारी की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
जम्मू कश्मीर: उच्च न्यायालय ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती घोटाला मामले में मुख्य आरोपी एवं सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारी की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया था जिसके बाद से पांचवीं बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गयी।
न्यायमूर्ति संजय धर ने बीएसएफ कमांडेंट (चिकित्सा) करनैल सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े प्रश्न पत्र लीक करने और उसकी बिक्री में शामिल होना तथा हजारों युवा अभ्यर्थियों के करियर से खिलवाड़ करने का कृत्य हत्या के अपराध से भी अधिक जघन्य है।
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उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता और सीबीआई वकील मोनिका कोहली की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि मामले में जांच अभी की जा रही है।
अदालत ने सीबीआई को मामले में जांच पूरी करने और तीन महीने के भीतर एक पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।
जांच एजेंसी ने मार्च में जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसएसबी) द्वारा करायी गयी पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र अपने बेटे को दिलाने के वास्ते कथित तौर पर दलालों का इस्तेमाल करने के लिए पिछले साल 18 अक्टूबर को बीएसएफ अधिकारी को गिरफ्तार किया था।
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सीबीआई द्वारा पिछले साल 12 नवंबर को दाखिल आरोपपत्र में नामजद 24 लोगों में वह भी शामिल था तथा उसमें उसे मुख्य आरोपी बताया गया है।