Maharashtra: भाई की नृशंस हत्या के बाद शव के टुकड़े करने वाले कलयुगी भाई को आजीवन कारावास की सजा

डीएन ब्यूरो

ठाणे जिला अदालत ने 2018 में एक शख्स की नृशंस हत्या करने और उसके शव के कई टुकड़े करने के मामले में बुधवार को उसके 34 साल के भाई को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सांकेतिक तस्वीर (फ़ाइल)
सांकेतिक तस्वीर (फ़ाइल)


ठाणे: ठाणे जिला अदालत ने 2018 में एक शख्स की नृशंस हत्या करने और उसके शव के कई टुकड़े करने के मामले में बुधवार को उसके 34 साल के भाई को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला और सत्र अदालत की न्यायाधीश रचना तेहरा ने दोषी साइमन पात्रव पर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को साबित कर दिया और उसे दोषी ठहराने तथा सजा सुनाये जाने की जरूरत है।

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अतिरिक्त सरकारी अभियोजक ईबी धामल ने अदालत को बताया कि ठाणे जिले का भयंदर निवासी पात्रव बेरोजगार था और पैसों के लिए अपने बड़े भाई विलफ्रेड पात्रव (35) के साथ अक्सर झगड़े करता था।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि साइमन के एटीएम से 20,000 रुपये निकालने पर दोनों भाइयों के बीच तीन और चार अप्रैल, 2018 की रात को झगड़ा हुआ।

अदालत को बताया गया कि गुस्से में साइमन ने विलफ्रेड को चाकू मार दिया जिससे उसकी मौत हो गयी।

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अभियोजन के अनुसार उसने शव को कई टुकड़ों में काटकर प्लास्टिक के एक बैग में रखा और अपने बाथरूम में छोड़ दिया।

आरोपी ने इसकी जानकारी अपने एक और भाई को दी जिसने पुलिस को बताया। पुलिस ने साइमन को गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया गया।










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