कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका मामले में विधायक कनीज फातिमा को नोटिस जारी किया

डीएन ब्यूरो

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विधायक कनीज फातिमा को उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले में उन्हें नोटिस जारी किया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

विधायक कनीज फातिमा
विधायक कनीज फातिमा


बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विधायक कनीज फातिमा को उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले में उन्हें नोटिस जारी किया है।

कांग्रेस विधायक के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति के बारे में झूठी सूचना दी थी।

फातिमा इस साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में गुलबर्ग उत्तर सीट से विधायक चुनी गई थीं।

यह भी पढ़ें | कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जद(एस) नेता रेवन्ना को दोबारा समन जारी करने का आदेश दिया

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति सी.एम. पूनाचा की एकल न्यायाधीश की पीठ ने शुक्रवार को याचिका की सुनवाई की। उन्होंने नोटिस जारी किया और सुनवाई चार हफ्तों के लिए टाल दी तथा प्रतिवादी को आपत्तियां दर्ज कराने की अनुमति दी।

याचिकाकार्ता, ए. एस. शरणाबसप्पा ने जद(यू) के टिकट से यह चुनाव लड़ा था लेकिन वह हार गए थे।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या-1 (फातिमा) ने भारतीय स्टेट बैंक में मौजूद अपने अकाउंट के विवरण का खुलासा नहीं किया।

यह भी पढ़ें | अदालत ने पति के खिलाफ दायर मुकदमे परलगाई रोक, कानून का बताया दुरुपयोग

यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बेंगलुरु स्थित एक मकान के अपने एक-तिहाई मालिकाना हक और एक अन्य संपत्ति का खुलासा नहीं किया। 2018 के चुनावी हलफनामे में किये गए दावे के अनुसार, इन संपत्तियों का मूल्य 9.21 करोड़ रुपये आंका गया था लेकिन अब इसे केवल 9.3 करोड़ रुपये बताया गया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि फातिमा ने 2018 में अपनी अचल संपत्ति 14.5 करोड़ रुपये होने का दावा किया था लेकिन पांच साल बाद इसका मूल्य केवल 14.64 करोड़ रुपये ही है, जो स्वीकार्य नहीं है।










संबंधित समाचार