सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली राहत, अब हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक को सोमवार को ' थोड़ा असमान्य' करार दिया और मामले को 26 जून के लिए स्थगित कर दिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली राहत


नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक को सोमवार को ' थोड़ा असमान्य' करार दिया और मामले को 26 जून के लिए स्थगित कर दिया।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अगर इस बीच उच्च न्यायालय इस मामले में कोई आदेश पारित करता है तो उसे रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है।

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