केरल: नौकरी के लिए फर्जी प्रमाणपत्र देने की आरोपी को अदालत ने दी जमानत
पालक्काड की एक अदालत ने सरकारी महाविद्यालय में अतिथि शिक्षक पद के लिए कथित रूप से फर्जी अध्यापन प्रमाणपत्र जमा करने को लेकर गिरफ्तार की गयी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की एक पूर्व सदस्य को शनिवार को जमानत दे दी।
पालक्काड: पालक्काड की एक अदालत ने सरकारी महाविद्यालय में अतिथि शिक्षक पद के लिए कथित रूप से फर्जी अध्यापन प्रमाणपत्र जमा करने को लेकर गिरफ्तार की गयी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की एक पूर्व सदस्य को शनिवार को जमानत दे दी।
जिले के मन्नारक्कड की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने आरोपी विद्या के. मनियोदी को जमानत दे दी। विद्या को अगाली थाने में 21 जून को दर्ज किये गये एक मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
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विद्या के वकील ने बताया कि अदालत ने उनके मुवक्किल को सशर्त जमानत दी है। उन्हें केरल से बाहर नहीं जाने तथा गवाहों को नहीं प्रभावित करने का भी निर्देश दिया है।
यह मामला दो हफ्ते पहले सामने आने के बाद विद्या फरार थी। उसे कोझिकोड जिले के एक गांव से गिरफ्तार किया गया।
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आरोपी को गिरफ्तार करने में देरी को लेकर विपक्षी कांग्रेस और भाजपा ने राज्य की वाममोर्चा सरकार पर निशाना साधा। विद्या सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की छात्र इकाई एसएफआई की पूर्व सदस्य है।