केरल : पटाखा गोदाम में विस्फोट के मामले में चार लोग गिरफ्तार, जानिए पूरी अपडेट
कोच्चि के पास त्रिपुनिथुरा में एक आवासीय क्षेत्र में स्थित अवैध पटाखा गोदाम में कल सोमवार को हुए भीषण विस्फोट के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तथा आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
कोच्चि (केरल): कोच्चि के पास त्रिपुनिथुरा में एक आवासीय क्षेत्र में स्थित अवैध पटाखा गोदाम में कल सोमवार को हुए भीषण विस्फोट के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तथा आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अवैध पटाखा गोदाम में सोमवार को हुए भीषण विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक पुलिस ने कहा कि पुथियाकावु देवी मंदिर के अध्यक्ष सजीश कुमार, सचिव राजेश और कोषाध्यक्ष सत्यन तथा पटाखा ठेकेदार आदर्श को गिरफ्तार कर सोमवार शाम को हिरासत में भेज दिया गया।
हिल पैलेस पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि घटना की जांच से मंदिर के कई अन्य अधिकारियों की संलिप्तता का पता चला है इसलिए जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है।
विस्फोट के बाद एक व्यक्ति की जलने से मौत हो गई तथा दूसरे व्यक्ति को बाद में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित कर दिया गया।
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यह दुर्घटना तब हुई जब एक स्थानीय मंदिर में चल रहे उत्सव के लिए पटाखों को गोदाम में रखने के वास्ते लाया गया था।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, मंदिर के अधिकारियों के निर्देशानुसार ठेकेदार ने पटाखों और बारूद को अवैध रूप से एक शेड में संग्रहीत किया था।
पुलिस ने अभी तक अचानक हुए विस्फोट का कोई सटीक कारण नहीं बताया है।
पटाखों और बारूद के विस्फोट से आसपास के कई मकानों को नुकसान पहुंचा।
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विस्फोट के कारण आसपास के 25 से अधिक मकान और कुछ दुकानें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि दो वाहन पूरी तरह से जल गए।
गोदाम में हुए पटाखा विस्फोट के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग ने मीडिया की खबरों के आधार पर स्वत: मामला दर्ज किया।
पैनल ने एर्णाकुलम जिला कलेक्टर और शहर पुलिस आयुक्त को घटना की जांच करने और 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।