ट्रेन आगजनी मामले में मुख्य आरोपी पर यूएपीए के प्रावधान लगाएगी केरल पुलिस

डीएन ब्यूरो

केरल पुलिस ने ट्रेन में आगजनी की घटना के मुख्य आरोपी के खिलाफ सख्त गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधान लगाने का रविवार को फैसला किया।

केरल पुलिस (फाइल)
केरल पुलिस (फाइल)


कोझिकोड: केरल पुलिस ने ट्रेन में आगजनी की घटना के मुख्य आरोपी के खिलाफ सख्त गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधान लगाने का रविवार को फैसला किया।

विशेष जांच दल (एसआईटी) का हिस्सा रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि इस मामले में आरोपी पर यूएपीए के प्रावधान लगाए जाएंगे और आगामी दिनों में और जानकारी सामने आएगी।

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आरोपी शाहरुख सैफी जांच दल की हिरासत में है। जांच दल सैफी को 12 अप्रैल को अलप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन के दो कोच से सबूत इकट्ठा करने के लिए कन्नूर ले गया था, जिसमें उसने कुछ यात्रियों को आग लगा दी थी। इस घटना में दो साल के बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी।

सैफी की पुलिस हिरासत 18 अप्रैल को खत्म हो रही है।

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पुलिस के अनुसार, सैफी ने अपना जुर्म कबूल किया है।










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