धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रमों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के संबंध में जानिये क्या कहा कोर्ट ने

डीएन ब्यूरो

गुजरात उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया, जिसमें पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के ‘दिव्य दरबारों’ के दौरान सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने वाली कोई गतिविधि न हो। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

गुजरात उच्च न्यायालय
गुजरात उच्च न्यायालय


अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया, जिसमें पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के ‘दिव्य दरबारों’ के दौरान सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने वाली कोई गतिविधि न हो।

शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति एस. वी. पिंटो ने जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था कि स्वयंभू बाबा का ‘दिव्य दरबार’ कार्यक्रम 26 मई से शुरू होने वाला है।

यह भी पढ़ें | दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘आदिपुरुष’ के खिलाफ इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

याचिकाकर्ता अधिवक्ता के. आर. कोष्टी ने अदालत को बताया कि शास्त्री के ‘दिव्य दरबार’ गुजरात के चार शहरों - सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट में 26 मई से सात जून के बीच लगेंगे।

उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि अधिकारियों को प्रस्तावित कार्यक्रमों में वक्ताओं को भड़काऊ और डराने-धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल करने से रोकने के निर्देश दिये जाये।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राज्य सरकार ने ‘तहसीन पूनावाला मामले’ में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू नहीं किया है, जिसमें इसके लिए रोकथाम और उपचारात्मक उपाय निर्धारित किए गए हैं।

यह भी पढ़ें | राजस्थान में इंटरनेट बंद के खिलाफ दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय का तत्काल सुनवाई से इनकार

याचिकाकर्ता ने कहा कि शास्त्री के खिलाफ राजस्थान के उदयपुर में कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर मामला दर्ज किया गया है और इसी तरह की मांग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में उनके कार्यक्रमों के बाद की गई थी।










संबंधित समाचार