जानिये कब गो फर्स्ट की दिवाला समाधान अर्जी पर एनसीएलटी सुनाएगा फैसला

डीएन ब्यूरो

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) वित्तीय संकट से घिरी एयरलाइन गो फर्स्ट के दिवाला समाधान आवेदन पर बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा।

फाइल फोटो
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नयी दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) वित्तीय संकट से घिरी एयरलाइन गो फर्स्ट के दिवाला समाधान आवेदन पर बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा।

एनसीएलटी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक गो फर्स्ट के आवेदन पर बुधवार सुबह न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर और एल एन गुप्ता की पीठ फैसला सुनाएगी।

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पिछले हफ्ते पीठ ने गो फर्स्ट की याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गो फर्स्ट ने अपना वित्तीय संकट गहराने के बाद एनसीएलटी के पास स्वैच्छिक दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी लगाई हुई है। हालांकि, एयरलाइन को पट्टे पर विमान उपलब्ध कराने वाली कंपनियों ने इसका विरोध किया है।

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एनसीएलटी की पीठ बुधवार को एयरलाइन की उस अर्जी पर भी फैसला करेगी जिसमें उसकी वित्तीय देनदारियों पर अंतरिम रोक लगाने की अपील की गई है। उसपर करीब 11,463 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं।

वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने विमान इंजन की आपूर्ति संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए कहा था कि वित्तीय संकट होने से वह उड़ानों का परिचालन नहीं कर पा रही है। उसने तीन मई से ही उड़ानें रद्द कर दी हैं और 15 मई तक टिकटों की बुकिंग भी नहीं कर रही है।










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