कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार, अपहरण मामले में उम्रकैद
दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव बलात्कार एवं अपहरण मामले में भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनायी।
नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव बलात्कार एवं अपहरण मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनायी।
2017 Unnao rape case: Delhi's Tis Hazari Court has also ordered BJP expelled MLA Kuldeep Singh Sengar to pay a compensation of Rs. 25 lakhs to the victim https://t.co/xfaVVsOG0X
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— ANI (@ANI) December 20, 2019
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सत्र न्यायाधीश धर्मेश सिंह ने सेंगर को सोमवार को इस मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने इस मामले में एक अन्य आरोपी महिला शशि सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। शशि सिंह पर पीड़िता को बहला-फुसला कर विधायक के घर ले जाने का आरोप था। (वार्ता)
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