Lakhimpur Violence: लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को इन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्रा को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

आशीष मिश्रा  (फाइल फोटो)
आशीष मिश्रा (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्रा को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पिछले एक साल से लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप में जेल में बंद थे। 

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमा खत्म होने तक किसी को जेल में रखना सही नहीं है और आशीष पिछले 1 साल से जेल में है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों पर आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। 

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि आशीष मिश्रा अंतरिम जमानत के दौरान यूपी और दिल्ली में नहीं रह सकेंगे।

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सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेते हुए बाकी सभी आरोपियों को भी बेल देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वो खुद इस मामले की निगरानी करेगा। ट्रायल कोर्ट को हर सुनवाई के बाद जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भेजनी होगी।  इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। 










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