Uttar Pradesh: जानिये यूपी की योगी सरकार के नये प्रस्तावित किराएदारी कानून के बारे में, कुछ खास बातें
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में किराएदारी को लेकर नया कानून लाने की योजना बना रही है। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में पढिये, इस कानून के बारमें कुछ मुख्य बातें।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में नया किराएदारी कानून लाने का प्रस्ताव रखा है। इस कानून के तहत किरायेदार समेत मालिक के अधिकारों का संरक्षण और इन मामलों में होने वाले आर्थिक गड़बड़ी या अपराधों पर रोक लगाना है। योगी सरकार ने राज्य की आम जनता से भी भी इस कानून को लेकर 20 दिसबंर तक उनकी राय और सुझाव मांगे हैं।
राज्य में नये प्रस्तावित कानून के लिये मुख्य सचिव, आवास दीपक कुमार ने नए कानून के प्रावधान प्रारूपों पर जनता से भी सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि किराएदारी विनियम अध्यादेश जारी करने पर विचार किया जा रहा है। इसका प्रारूप जारी कर दिया गया है, जिसे पढ़कर लोग अपने सुझाव 20 दिसंबर तक सरकार को दे सकते हैं।
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योगी सरकार ने इसके लिये बकायदा किराएदारी विनियम अध्यादेश-2020 का प्रारूप भी जारी किया है। नए कानून के लागू होने के बाद न तो कोई मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया बढ़ा पाएंगे और न ही कोई किरायेदार बिना किराया चुकाए रह सकेंगे। नए कानून के तहत मकान मालिक और किराएदार दोनों के हित सुरक्षित होंगे और उन्हें कानूनी संरक्षण मिल सकेगा।
प्रस्तावित कानून के मुताबिक आवासीय संपत्तियों पर 5 फीसदी और गैर-आवासीय पर 7 फीसदी सालाना किराया बढ़ाया जा सकेगा। यह नियम हर तरह की संपत्ति पर लागू होगा। अभी प्रदेश में मकान मालिक व किराएदार के बीच होने वाले अनुबंध में ज्यादातर में सालाना 10 फीसदी किराया बढ़ाने की शर्त रखी जाती है।
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इस कानून के लागू होने के बाद से उत्तर प्रदेश में किराएदारों को साल दर साल बढऩे वाले मनमाने किराए से निजात मिलेगी और उनका हित भी सरंक्षित हो सकेगा।