Levi Strauss: दिल्ली कोर्ट से लेवी स्ट्रॉस को मिली जीत, ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में मिलेगा इतने लाख का हर्जाना
दिल्ली की एक अदालत ने जींस बनाने वाली अग्रणी कंपनी लेवी स्ट्रॉस को ट्रेडमार्क उल्लंघन के एक मामले में पांच लाख रुपये का हर्जाना दिए जाने का आदेश दिया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने जींस बनाने वाली अग्रणी कंपनी लेवी स्ट्रॉस को ट्रेडमार्क उल्लंघन के एक मामले में पांच लाख रुपये का हर्जाना दिए जाने का आदेश दिया है।
जिला अदालत के न्यायाधीश राजीव बंसल ने लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी की तरफ से दायर मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, अमेरिकी कंपनी ने मिली कुमारी और उनकी कंपनी एक्स इंडिया पर मिलते-जुलते नाम और प्रतीक चिह्न (लोगो) के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए इस पर रोक लगाने की मांग अदालत से की थी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी रोक लगाने का आदेश दिया जा रहा है। उन्हें अपने उत्पादों, स्टॉक और शोरूम एवं ऑनलाइन बिक्री के दौरान 'लेवाइस' लोगो और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल एवं विज्ञापन करने से प्रतिबंधित किया जा रहा है।'
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इसके साथ ही अदालत ने प्रतिवादी को हर्जाने के तौर पर पांच लाख रुपये लेवी स्ट्रॉस को देने का आदेश भी दिया। साथ में न्यायिक कार्यवाही की लागत के तौर पर 3.5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए भी कहा गया है।