Uttar Pradesh: जेलर को धमकाने के दोषी करार पाए गये मुख्तार, मिली दो साल जेल
उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक एवं कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार देते हुए बुधवार को दो साल की जेल की सजा सुनायी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक एवं कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार देते हुए बुधवार को दो साल की जेल की सजा सुनायी है।
यह भी पढ़ें |
फर्जी अंकपत्र मामला: निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पूर्व भाजपा विधायक की याचिका खारिज
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने लखनऊ स्थित आलमबाग थाने में जेलर द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे में मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगाये गये आरोपों को सही ठहराते हुए यह सजा सुनायी।
यह भी पढ़ें: नोएडा में पकड़ा गया ढाई किलो गांजा, पुलिस की गिरफ्त में दो आरोपी
यह भी पढ़ें |
गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी के सहयोगी की इमारत पर बुलडोजर चला
अदालत ने यह फैसला राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया है। इस मामले में वर्ष 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।(वार्ता)