उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई के लिये सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन

डीएन ब्यूरो

यूपी के कई जिलों में बीते साल सीएए समेत विभिन्न मौकों पर हुए प्रदर्शन और हिंसा के दौरान सरकारी और निजी सम्पत्ति को नुकसान पंहुचा था, इसी नुकसान की भरपाई के लिये अब यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पढिये, डाइनामाइट न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट

सीएम योगी ने दी अधिकरण को मंजूरी
सीएम योगी ने दी अधिकरण को मंजूरी


लखनऊ: सीएए कानून समेत तमाम मौकों पर हुई हिंसा के दौरान उपद्रवियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचाये गये नुकसान की भरपाई के लिए यूपी की योगी सरकार ने राज्य में सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किया गया है। इस अधिरण के गठन करने के साथ यूपी देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां इस तरह के ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी गयी है।

उत्तर प्रदेश में पिछले साल किये गये प्रदर्शन और इससे उपजी हिंसा से निपटने के लिये राज्य की योगी सरकार यूपी लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020  लेकर आई थी। इसी के तहत सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किया गया है। अधिकरण का गठन लखनऊ और मेरठ मे किया गया है। 

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लखनऊ मंडल में गठित अधिकरण के तहत झांसी, कानपुर, चित्रकूट, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, बस्ती, विंध्यांचल में हुये मामलों का निपटारा होगा जबकि मेरठ मंडल के तहत सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा, बरेली के मामले देखे जायेंगे। 

अधिकरण को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी। इसके फैसले के खिलाफ किसी न्यायालय मे अपील नहीं हो सकेगी। अधिकरण में घटना के 3 माह के भीतर सम्पत्ति नुकसान के मामले की शिकायत हो सकेगी।

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नुकसान की भरपाई के लिए अधिकरण वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा तय करेगा। साथ ही आरोपियों के फोटोग्राफ, नाम,पता प्रचालित करने का आदेश भी अफसरों को दे सकेगा कि आम लोग आरोपी की सम्पत्ति न खरीदें। अधिकरण का अध्यक्ष किसी रिटायर्ड जिला जज को बनाया जा सकेगा।
 










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