UP Panchayat Election 2021: पढिये, यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना से जुड़ा यह बड़ा अपडेट

डीएन संवाददाता

उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भले ही सरकार ने आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी कर दी हो लेकिन मतदान की तिथि, मतगणना, आदर्श आचार संहिता आदि को लेकर स्थिति साफ होना जारी है। डाइनामाइट न्यूज रिपोर्ट में इन सबसे जुड़ा अहम और बड़ा अपडेट

यूपी पंचायत चुनाव का पूरा कार्यक्रम डारी होना बाकी (फाइल फोटो)
यूपी पंचायत चुनाव का पूरा कार्यक्रम डारी होना बाकी (फाइल फोटो)


लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण की स्थिति अब लगभग साफ हो चुकी है लेकिन चुनावी अधिसूचना को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों से लेकर चुनाव ड्यूटी करने वाले और गांव की सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले वोटरों में मतदान, मतगणना आदि की तिथियों को लेकर जिज्ञासा बनी हुई है और सभी को इस बारे में संबंधित सरकार अधिसूचना का इंतजार है।

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यूपी में पंचायत चुनाव कराने को लेकर हाई कोर्ट भी अपना अहम आदेश दे चुका है। कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को 30 अप्रैल से पहले यूपी में हर हाल में पंचायत चुनाव कराने हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं से पहले यानि 24 अप्रैल तक राज्य में पंचायत चुनाव करा सकती है और मतगणना भी वोटिंग के दो-तीन दिनों के भीतर 26 अप्रैल तक पूरी हो सकती है। सरकारी सूत्रों का भी कहना है कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं से पहले पंचायत चुनाव हर हाल में संपन्न कराएं जाएंगे।

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डाइनामाइट न्यूज के साथ बातचीत में कुछ सरकारी सूत्रों का मानना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना 26 मार्च तक जारी हो सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण योगी सरकार के 19 मार्च को पूरे हो रहे चार वर्ष का कार्यकाल है। चार वर्ष पूरे होने पर सरकारी जश्न के कारण आदर्श आचार संहिता प्रभावित न हो, इसके लिये सरकार अधिसूचना को अपने इस कार्यक्रम के बाद जारी कर सकती है। 

कुल मिलाकर सरकार 26 मार्च तक अधिसूचना जारी करने और 27 अप्रैल तक पंचायत चुनाव की मतगणना का काम पूरा करा सकती है। इश तरह एक माह में पंचायत चुनावों की पूरी प्रक्रिया सरकार द्वारा संपन्न कराई जा सकती है। इससे बोर्ड परीक्षाओं के लिये भी सरकार को पूरे संसाधन उपलब्ध होंगे और कोर्ट के आदेशों का भा पालन होगा। साथ ही सरकार अपने चार साल पूरा होने का जश्न और संबंधित प्रचार-प्रसार को भी भलिभांति कर सकेगी।










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