UP Teacher Recruitment: यूपी सरकार के 31661 शिक्षक भर्ती के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जानिये क्या है दलील
उत्तर प्रदेश में 31661 पदों को शिक्षकों की भर्ती करने के हाल ही में जारी योगी सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है। डाइनामाइट न्यूज रिपोर्ट..
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में 31,661 पदों पर शिक्षकों की शीघ्र भर्ती का आदेश जारी किया गया था। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। यूपी में 31,661 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के योगी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है। इस संबंध में दायर की गयी याचिका में इन भर्तियों पर रोक लगाने की मांग की गयी है।
सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की वकील रितु रेनुवाल ने याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उत्तर प्रदेश 31,661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की।
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याचिका में कहा गया कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, तब तक यूपी में 31,661 पदों की शिक्षकों की भर्ती के यूपी सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाई जाए।
सीएम योगी की ओर से 69000 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों 37339 पदों को छोड़कर शेष 31,661 पदों को हफ्ते भर में भरने का निर्देश दिया गया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31661 पदों को एक हफ्ते में भरने के निर्देश जारी करते हुए एक अधिसूचना भी जारी की थी।