मध्य प्रदेश: भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज

डीएन ब्यूरो

लोकायुक्त पुलिस ने मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में करीब 24 आदिवासियों को नियमों के विपरीत अपनी जमीन बेचने की अनुमति देकर शक्तियों का दुरुपयोग करने के आरोप में राज्य के तीन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ शुक्रवार को मामला दर्ज किया। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी।

मामला दर्ज (फाइल)
मामला दर्ज (फाइल)


जबलपुर: लोकायुक्त पुलिस ने मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में करीब 24 आदिवासियों को नियमों के विपरीत अपनी जमीन बेचने की अनुमति देकर शक्तियों का दुरुपयोग करने के आरोप में राज्य के तीन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ शुक्रवार को मामला दर्ज किया। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी।

लोकायुक्त पुलिस के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि तीन अधिकारियों - ग्वालियर संभाग के आयुक्त दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओ पी श्रीवास्तव और अपर सचिव बसंत कुर्रे - ने वर्ष 2007 से वर्ष 2012 तक जबलपुर जिले में अपनी पदस्थापना के दौरान करीब 24 आदिवासियों को नियमों के खिलाफ जमीन बेचने की अनुमति दी थी।

अधिकारी ने बताया कि ये आदिवासी जबलपुर जिले के आदिवासी बहुल कुंडम विकासखंड के निवासी हैं।

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उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार आदिवासियों को अपनी जमीन बेचने की अनुमति देने के लिए जिलाधिकारी अधिकृत हैं, न कि जिलाधिकारी रैंक से नीचे के अधिकारी।

अधिकारी ने कहा कि जब इन अधिकारियों ने जमीन का हस्तांतरण किया, तब ये अधिकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) के पद पर थे।

उन्होंने बताया कि लोकायुक्त इस मामले में जिलाधिकारी की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं।

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