Sexual Harassment: एसडीएम की घिनौनी करतूत, छात्रावास में आदिवासी लड़कियों का यौन उत्पीड़न, आरोपी अफसर निलंबित

डीएन ब्यूरो

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) को एक सरकारी छात्रावास में नाबालिग आदिवासी लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में निलंबित कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक चित्र


भोपाल: मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) को एक सरकारी छात्रावास में नाबालिग आदिवासी लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में निलंबित कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

दर्ज शिकायत के अनुसार, यह घटना रविवार को उस वक्त हुई जब एसडीएम सुनील कुमार झा आदिवासी लड़कियों के छात्रावास का निरीक्षण करने गए थे।

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पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने छात्रावास अधीक्षक की शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपी ने निरीक्षण के दौरान कथित तौर पर नाबालिग छात्रों के साथ अश्लील हरकतें कीं।

जैन ने बताया कि शिकायत के आधार पर झा के खिलाफ मंगलवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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प्राथमिकी के मुताबिक, आरोपी ने छात्रावास में रहने वाली 11 से 13 साल की लड़कियों को कथित तौर पर गलत तरीके से स्पर्श किया और चूमा तथा उनके मासिक धर्म के बारे में सवाल पूछे।

इस बीच, झाबुआ के जिला कलेक्टर की ओर से प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर इंदौर संभागीय आयुक्त पवन कुमार शर्मा ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में घोर लापरवाही का हवाला देते हुए डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी झा को निलंबित कर दिया है।










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