Madhya Pradesh: अब MP में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून, जानें दोषियों को मिलगी कितने सालों की सजा
उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को मंजूरी दे दी गई है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर
भोपालः उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद को लेकर कानून को मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' (मप्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2020) को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
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विधेयक 28 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत होगा। नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं। जिसके अनुसार अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजाएं तय की गई हैं। अध्यादेश के मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।
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अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे दो साल से 10 साल तक कि सजा दी जाएगी। अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी। अपराध गैर जमानती होगी। किसी भी व्यक्ति के अधिनियम का उल्लंघन करने पर एक से पांच साल का कारावास और कम से कम 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का प्रविधान रखा गया है।