Uttar Pradesh: माफिया मुख्तार अंसारी की बढ़ी मुश्किलें, गैंगस्टर कोर्ट से भी दोषी करार, सजा सुनकर रो पड़ा मुख्तार
पूर्व बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में भी दोषी करार दे दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
गाजीपुर: यूपी की बांदा जेल में बंद पूर्व बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गुरूवार को एमपी, एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में भी दोषी करार दे दिया है। मुख्तार अंसारी के साथ उसके सहयोगी भीम सिंह को भी गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान होने के बाद मुख्तार अंसारी अदालत में रो पड़ा।
अवधेश राय हत्याकांड पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिये जाने के साथ ही 10 की सजा सुनाई और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के सहयोगी भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है।
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एमपी-एमएलए कोर्ट गाजीपुर ने पिछली सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाया और मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया।
मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी के खिलाफ गाजीपुर में वर्ष 1996 में सदर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पूर्व में 25 नवंबर को ही फैसला आना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी का तबादला हो जाने से प्रक्रिया रुक गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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अदालती प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 15 दिसंबर की तिथि नियत की थी। अब कोर्ट ने आज मुख्तार को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दे दिया।