महाराजगंज: दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को 4 साल का श्रम कारावास, जानें पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की स्पेशल कोर्ट ने दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को सश्रम 4 साल के कारावास सजा सुनाई है। जानिए पूरा मामला डाइनामाइट न्यूज़ पर

दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को 4 साल की जेल (फाइल फोटो)
दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को 4 साल की जेल (फाइल फोटो)


निचलौल (महाराजगंज): उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की स्पेशल कोर्ट ने दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को सश्रम 4 साल के कारावास सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने आरोपी राजेंद्र को ये सजा सुनाई है। 

न्यायाधीश ने आरोपी राजेंद्र को कूड़िया जंगल के पास नाबालिग बालिका के साथ साल 2014 में दुष्कर्म करने प्रयास में दोषी पाया और धारा 354 क एवं 504 एवं 506 आईपीसी एवं लैंगिक अपराध अधिनियम के तहत 4 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही साथ 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। 

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डाइनामाइट न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार, वादी मुकदमा ने थाना निचलौल में साल 2 अप्रैल 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री निचलौल में परीक्षा देने जा रही थी, तभी रास्ते में उसके गांव बजहा उर्फ अहिरौली थाना  का रहने वाला राजेंद्र उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर कूड़िया जंगल में ले गया और वहां झाड़ी के किनारे पटक कर उसके दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर बहुत से राहगीर आ गए, जिसके कारण आरोपी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। 

विवेचक द्वारा विवेचना के पश्चात न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने 6 गवाह एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर उक्त सजा यह सुनाई है।

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