महराजगंज: मारपीट, लूट के मामले में नगर चौकी प्रभारी समेत 20 लोगों को कोर्ट ने किया तलब, जानिये पूरा मामला

डीएन संवाददाता

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पट्टेदारों के कुछ लोगों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और घर का सामान भी लूटा। जानिए पूरा मामला खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

न्यायालय ने 20 लोगों को किया तलब
न्यायालय ने 20 लोगों को किया तलब


महराजगंज: सिसवा कस्बे में कुछ महीने पहले दो पट्टीदारों के बीच ज़मीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट, लूट व गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे के मामले में न्यायालय ने चौकी प्रभारी समेत बीस लोगों को 29 अगस्त तक न्यायालय में तलब होने का आदेश जारी किया है। यह आदेश जिला एवं सत्र न्यायालय ने जारी किया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक सिसवा कस्बे के रामजानकी मंदिर रोड की निवासी स्व. सीताराम जायसवाल की पत्नी जगती देवी ने न्यायालय में पट्टीदारों सहित 20 लोगों के खिलाफ एक परिवाद दाखिल किया था। अब इसी मामले में न्यायालय ने उन सभी 20 लोगों को 29 अगस्त तक न्यायालय में तलब होने का आदेश दिया है।

यह भी पढ़ें: महराजगंज: मारपीट, लूट के मामले में नगर चौकी प्रभारी समेत 20 लोगों को कोर्ट ने किया तलब, जानिये पूरा मामला

यह भी पढ़ें | महराजगंज: फरेंदा न्यायालय के नियमित न होने से वादकारी खाली हाथ लौटने को मजबूर, समय और धन की होती बर्बादी, एडीएम से लगाई ये गुहार

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक पेश मामले में जगती देवी ने अपनी परिवाद में कहा कि पट्टीदारों से ज़मीन के क़ब्ज़े को लेकर उनका एक मामला सिविल न्यायालय, जिलाधिकारी व राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है। 

जगती देवी का आरोप है कि गत 12 जनवरी की शाम को पट्टीदार सहित 19 लोग उनके घर में जबरन घुसे और विवादित ज़मीन को खाली करवाने को लेकर गाली-गलौज देने लगे। इस दौरान जब उनके बेटे अशोक ने उनका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की और उसे पुलिस चौकी में ले गए। आरोपी उनके घर का सामान भी लूट ले गये।

यह भी पढ़ें: महराजगंज: फरेंदा चौकी इंचार्ज पर कार्यवाही न होने से वकीलों में जबरदस्त आक्रोश, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी, जानिये पूरा मामला

यह भी पढ़ें | महराजगंजः हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ने अधिवक्ताओं संग की बात, न्यायालय के विकास कार्यों का लोकार्पण

जगती देवी के मुताबिक पुलिस चौकी में उस समय चौकी इंचार्ज अमित सिंह थे, जो वर्तमान में नगर चौकी प्रभारी है। वहां चौकी इंचार्ज अमित सिंह ने पीड़ित जगती देवी और उनके बेटे अशोक को गाली दी और फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी दी।

मामले में वादी जगती देवी अधिवक्ता प्रशांत कुमार श्रीवास्तव से मिली और उनके माध्यम से अपनी शिकायत को न्यायालय तक पहुंचाया। इसके बाद प्रशांत श्रीवास्तव के तथ्य और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने दरोगा अमित सिंह सहित 20 लोगों को 29 अगस्त तक न्यायालय में तलब होने का आदेश जारी किया है।










संबंधित समाचार