महराजगंज: हाईकोर्ट ने सिसवा नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध जारी आदेश को किया निरस्त
नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शकुंतला जायसवाल के विरुद्ध शासन द्वारा उनके अधिकारों पर लगें रोक के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
महराजगंज: सिसवा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव द्वारा 26 जून 2024 को जारी आदेश में शकुंतला जायसवाल के अधिकारों को सीज कर दिया गया था।
जिसके विरुद्ध नपा अध्यक्ष ने हाई कोर्ट में एक रिट यचिका दाखिल किया था। जिसमें न्यायालय ने जारी अपने निर्णय में उपरोक्त मुख्य सचिव के आदेश को निरस्त कर दिया है।
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डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार न्यायालय के इस आदेश के बाद नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के समर्थकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है।
बोले चेयरमैन प्रतिनिधि
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इस मामले में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शकुंतला जायसवाल एवं उनके प्रतिनिधि गिरीजेश जायसवाल ने कहा है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में परेशान किया जा रहा है। लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। जिसे न्यायालय के आदेश ने सिद्ध कर दिया है।