महराजगंज: बेवफा पत्नी ने ही की थी पति की हत्या, कोर्ट ने सुनाई ये कठोर सजा, जानिये 5 साल पुरानी इस कत्ल की कहानी

डीएन ब्यूरो

थाना कोतवाली क्षेत्र में पांच साल पहले हुए एक युवक की हत्या के मामले में अदालत ने उसकी पत्नी को दोषी करार दिया और सजा का ऐलान किया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कोर्ट ने सुनाई ये कठोर  सजा
कोर्ट ने सुनाई ये कठोर सजा


महराजगंज: जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा नदुआ में वर्ष 2018 में पति शिव कुमार पांडेय की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी अंबालिका पांडेय को अदालत ने दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पवन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या की दोषी अंबालिका को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी को 10000 रुपये के अर्थदंड  से भी अदालत द्वारा दंडित किया है। 

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वादी ओमप्रकाश पांडेय निवासी ग्राम सभा नदुआ, थाना कोतवाली , जनपद महाराजगंज ने थाना कोतवाली सदर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ओमप्रकाश ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा था कि उसका पुत्र शिव कुमार पांडे (उम्र 30) 25-26 जून 2018 की रात में अपनी पत्नी अंबालिका पांडे के साथ सोया था।

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वादी ने पुलिस को बताया कि रात्रि में लगभग 12:00 बजे अंबालिका पांडे की शोर पर वह जगा तो देखा कि उसके पुत्र शिव कुमार पांडे के गले में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई गई है। शिव कुमार बोल नहीं पा रहा था, उसे तत्काल सदर अस्पताल महाराजगंज ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। 

ओमप्रकाश पांडेय की तहरीर पर पुलिस ने अंबालिका पांडे पत्नी स्वर्गीय शिवकुमार पांडे के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 417/2018 दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचक ने अंबालिका पांडे के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। 

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इस मामले में अदालत में 10 गवाहों को पेश कर हत्यारोपी अंबालिका के लिए कठोर सजा की मांग की गई। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर आरोपी अभियुक्त और मृतक की पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।










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