Maharashtra: 1200 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में फंसी IPS, CBI का मुकदमा

DN Bureau

पुणे की एक सहकारी ऋण समिति के जरिये हुई 1200 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में CBI ने IPS अधिकारी भाग्यश्री नवटके के खिलाफ जालसाजी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सीबीआई- प्रतीकात्मक छवि
सीबीआई- प्रतीकात्मक छवि


मुंबई : पुणे (Pune) की एक सहकारी ऋण समिति के जरिये हुई 1200 करोड़ (1200 crore) की धोखाधड़ी के मामले में आईपीएस अधिकारी भाग्यश्री नवटके (IPS officer Bhagyashree Navatke) फंस गईं। सीबीआई (CBI) ने उनके खिलाफ जालसाजी, आपराधिक साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। उन पर धोखाधड़ी मामले की जांच में नियमों का दुरुपयोग करने का आरोप है। 

बेहतर रिटर्न का दावा कर किये करोड़ों का निवेश
जानकारी के अनुसार, 2015 में जलगांव की भाईचंद हीराचंद रईसनी सहकारी ऋण समिति ने लोगों से बेहतर रिटर्न का दावा करके करोड़ों रुपये निवेश कराए। जब तय समय पूरा होने पर निवेशकों (Investors) को रिटर्न नहीं मिला तो लोगों ने धोखाधड़ी (Fraud) की शिकायत की। मामले की जांच हुई तो 1200 करोड़ का घोटाला सामने आया।

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बताया जाता है कि मामले में महाराष्ट्र (Maharashtra) में 80 से अधिक मुकदमे दर्ज कराए गए थे। वर्ष 2020-22 तक की आर्थिक अपराध शाखा की एसआईटी (SIT) की आईपीएस अधिकारी भाग्यश्री नवटके इस मामलें की जांच कर रही थी। 

क्या है पूरा मामला?
आईपीएस नवटके (IPS Navatke) पर जांच के दौरान नियमों को अनदेखी करने आरोप लगा। मामले में सीआईडी (CID) से जांच कराई गई तो सामने आया कि, आईपीएस भाग्यश्री ने जांच में नियमों को अनदेखी की और शुरुआती जांच किए बिना तीन-तीन मामले दर्ज कराए। इसे लेकर पुणे पुलिस ने भी IPS के खिलाफ आपराधिक साजिश, झूठे रिकॉर्ड बनाने और जालसाजी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। 

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2024 में सीबीआई को सौंपा गया मामला 
मामले को अगस्त 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई (CBI) को सौंप दिया। अब मामले की जांच कर रही सीबीआई ने भी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई ने संबंधित संपत्तियों के मूल्यांकन में खामियां पाई। बताया जा रहा है कि अब सीबीआई उनसे पूछताछ (Inquiry) करेगी और उनके बयान (statement) भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। 










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