Maharashtra: पत्रकार निखिल वागले की कार पर हमला, पुलिस ने BJP कार्यकर्ताओं पर किया मामला दर्ज

डीएन ब्यूरो

पुणे पुलिस ने पत्रकार निखिल वागले की कार पर कथित तौर पर हमला करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज किया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

पत्रकार निखिल वागले
पत्रकार निखिल वागले


पुणे: पुणे पुलिस ने पत्रकार निखिल वागले की कार पर कथित तौर पर हमला करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज किया।

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पुलिस ने निषेधाज्ञा का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए वागले के विरुद्ध भी एक मामला दर्ज किया है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार हाल में, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किये जाने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व उप प्रधानमंत्री (आडवाणी) के खिलाफ वागले की कथित टिप्पणियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था।

पुलिस के अनुसार, भाजपा कार्यकर्ताओं ने उस कार पर स्याही फेंकी जिसमें वागले और दो अन्य व्यक्ति, असीम सरोदे और विश्वंभर चौधरी सवार थे। वे तीनों शुक्रवार को सिंघड़ रोड इलाके में राष्ट्र सेवा दल द्वारा आयोजित 'निर्भय बानो' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पुलिस की सुरक्षा में यात्रा कर रहे थे।

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एक अधिकारी ने कहा कि एक महिला द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर, पार्वती पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 336 (जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से गंभीर चोट पहुंचाना) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।

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प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता और कुछ अन्य लोग वागले की कार की सुरक्षा कर रहे थे, जबकि कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर वाहन पर पथराव किया और उन्हें घायल कर दिया।

उन्होंने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के कथित उल्लंघन के लिए वागले तथा भाजपा, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और कांग्रेस की जिला इकाई अध्यक्षों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस उपायुक्त संभाजी कदम ने कहा,''पुलिस की अनुमति के बिना कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।''

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इससे पहले, मोदी और आडवाणी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर वागले पर मामला दर्ज किया गया था।

वागले (64) पर विश्रामबाग पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाना), 500 (मानहानि) और 505 ( उकसाने वाले बयान देने) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, वागले की विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील देवधर ने उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी।










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