महाराष्ट्र में MLAs की अयोग्यता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, स्पीकर की कार्रवाई पर फिलहाल रोक, जानिये ये अपडेट
महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता को लेकर दायर की गई याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में जानिये इस मामले से जुड़े अपडेट
नई दिल्ली: महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता को लेकर दायर की गई याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने इस मामले में तुरंत सुनवाई से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में एक बेंच के गठन की आवश्यकता होगी और मामले को सूचीबद्ध होने में कुछ समय लगेगा। ये मामला कल सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करने के लिए कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर फैसला नहीं किया जाता है, तब तक वह 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर कोई निर्णय न लें।
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विधायकों की अयोग्यता को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर फिलहाल स्पीकर फैसला नहीं लेंगे। अदालत के फैसले तक स्पीकर के अयोग्यता पर कार्यवाही को रोका रहेगी. सुप्रीम कोर्ट फिलहाल महाराष्ट्र मामले की तुरंत सुनवाई नहीं करेगा। CJI ने कहा कि इसके लिए बेंच का गठन करना होगा।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को भी राहत देते हुए कहा कि नए स्पीकर फिलहाल किसी भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की थी कि उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई हो सकती है।
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