महराजगंज: थानों में सीसीटीवी कैमरे न लगाने पर.. अधिवक्ता की याचिका पर प्रमुख सचिव गृह को अवमानना नोटिस
अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने प्रमुख सचिव गृह के खिलाफ अवमानना का वाद दाखिल किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव गृह को अवमानना नोटिस जारी किया है। डाइनामाइट न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट..
महराजगंज: सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह के खिलाफ अवमानना का वाद दाखिल किया था। अवमानना पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुनील कुमार ने प्रमुख सचिव गृह को अवमानना का नोटिस जारी किया है। प्रमुख सचिव गृह को 12 मार्च 2019 की तिथि तय की गई है।
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सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने 5 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश के सभी थानों में सीसी टीवी कैमरे लगाये जाने को लेकर याचिका दाखिल की थी। जिस पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश पारित कर दिया था कि 6 माह के भीतर सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए जाए। पर एक साल बीत जाने के बाद भी थानों में सीसीटीवी कैमरे नही लगाए गए।
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थानों में सीसीटीवी कैमरे न लगाए जाने परअधिवक्ता विनय कुमार पांडेय 5 दिसंबर 2018 को राज्य सरकार के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का वाद दाखिल किया। याचिका पर 12 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने कंटेंप्ट आफ कोर्ट की सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार के खिलाफ नोटिस जारी की है।