Mathura: गैर इरादतन हत्या के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास

डीएन ब्यूरो

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) ने गैर इरादतन हत्या के मामले में एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

गैर इरादतन हत्या के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास
गैर इरादतन हत्या के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास


मथुरा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) ने गैर इरादतन हत्या के मामले में एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भीष्म सिंह तोमर ने बताया कि यह वारदात 14 वर्ष पूर्व थाना कोतवाली क्षेत्र के भरतपुर गेट इलाके में चुरियाना मौहल्ले की है जहां अभियुक्त बब्बन और उसके साथियों ने राकेश को इतना पीटा कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

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मृतक राकेश के चाचा हजारी लाल ने इस संबंध में 17 अक्तूबर 2009 को बब्बन और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।










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