एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया ये बड़ा नोटिस

डीएन ब्यूरो

केंद्र सरकार ने उन गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के एफसीआरए पंजीकरण की वैधता शुक्रवार को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी, जिनके नवीनीकरण से संबंधित आवेदन लंबित हैं। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने उन गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के एफसीआरए पंजीकरण की वैधता शुक्रवार को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी, जिनके नवीनीकरण से संबंधित आवेदन लंबित हैं।

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गृह मंत्रालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि जिन एफसीआरए संस्थाओं की वैधता 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी गई थी और उनके नवीनीकरण के आवेदन लंबित हैं ऐसी संस्थाओं की वैधता 30 सितंबर, 2023 या नवीनीकरण के आवेदन के निपटान ( जो भी पहले हो) तक बढ़ा दी गई है।

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मंत्रालय ने यह भी कहा कि उन एनजीओ की वैधता, जो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत हैं और जिनकी पांच साल की वैधता अवधि एक अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 के बीच समाप्त हो रही है, लेकिन उन्होंने इसके लिए आवेदन किया है, पांच साल की वैधता अवधि की समाप्ति से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे और उनकी वैधता 30 सितंबर 2023 तक या नवीनीकरण आवेदन के निपटान तक-जो भी पहले हो, विस्तारित रहेगी।










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