खान मंत्रालय ने परमाणु खनिज रियायत नियम में किया संशोंधन, 27 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से किया बाहर

डीएन ब्यूरो

खान मंत्रालय ने परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 में संशोधन के जरिए 27 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर नियमों को आसान बनाने के लक्ष्य को पूर्ण रूप से हासिल कर लिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

खान मंत्रालय
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नयी दिल्ली:  खान मंत्रालय ने परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 में संशोधन के जरिए 27 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर नियमों को आसान बनाने के लक्ष्य को पूर्ण रूप से हासिल कर लिया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक अनुपालन बोझ को कम करने और व्यापार सुगमता सुनिश्चित करने के अभियान के तहत नियमों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया।

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खान मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, ‘‘ विशेष अभियान ‘3.0’ दो अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ और खान मंत्रालय ने परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 में संशोधन के जरिए 27 नियमों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण रूप से हासिल कर लिया है।’’

अभियान के तहत खान मंत्रालय ने सभी लंबित मामलों का निपटान करने और अपने सभी कार्यालयों में कार्यस्थल के अनुभव में सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इसके अलावा खान मंत्रालय ने कागजरहित (भौतिक फाइल को हटाने) के लक्ष्य का 43 प्रतिशत हासिल कर लिया है। इससे करीब 9,212 वर्ग फुट कार्यालय क्षेत्र खाली हो गया।

 










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