मिर्जापुर: हत्या के मामले में 13 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने दोषियों को सुनाई ये सजा
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गोली मारकर हत्या के मामले में 13 साल बाद कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है।
मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने 13 साल बाद आरोपियों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 52-52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक पूरा मामला मिर्जापुर जनपद के चील्ह थाना क्षेत्र के भोगांव गांव का है। जहां पुरानी रंजिश के चलते 2010 में आरोपी सुनील कुमार यादव अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी भाई को जेल भेजा दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक कुमार राय ने गवाहों का बयान लेकर साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपियों को कड़ी कड़ी सजा दिए जाने की अपील की थी।
गवाहों के बयान इस मामले में न्यायाधीश अनमोल पाल ने 13 साल के लंबे अरसे के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 52-52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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