मुरादाबाद: पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की गला रेतकर की थी हत्या, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

डीएन ब्यूरो

यूपी के मुरादाबाद में पत्नी ने अपने पति के दोनों हाथ पकड़ थे जिसके बाद उसके प्रेमी ने पीड़ित का गला रेत दिया था। हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा


मुरादाबाद: जनपद के कटघर में 11 साल पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला व उसके आशिक को आजावीन कारावास की सजा सुनाई है। अवैध संबंध में बाधक बनने पर दोनों ने मिलकर व्यक्ति की हत्या कर दी थी। दोनों आरोपी 11 साल से जेल में बंद है। 

डाइनामाइट संवाददाता के अनुसार कटघर के 11 साल पुराने इस्लाम हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी व उसके आशिक को आजीवन कारावास व 25-25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। 2013 में उस्मान ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया था कि उसके भाई की लव मैरिज हुई थी। शादी के कुछ समय बाद उसकी पत्नी रूकय्या व पड़ोसी राशिद के बीच प्रेम संबंध हो गए। जब इस्लाम को उन दोनों के संबंध के बारे में पता लगा तो उसका रुकय्या के साथ झगड़ा हो गया। 

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13 जून 2013 की रात उस्मान को सोते समय अपने भाई के चिल्लाने की आवाज आई उसने भाग कर जाकर देखा तो उसकी भाभी ने भाई के दोनों हाथ पकड़ रखे थे और उसके प्रेमी ने गला रेत रहा था। उस्मान को देखकर आरोपी धमकी देते हुए भाग गया। जिसके बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या आठ अरूण कुमार की अदालत में मामले की सुनाई हुई । जिसमें वादी उस्मान, और उसके पिता समेत अन्य गवाहों ने घटना की पुष्टि की।

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