Aryan Khan Bail: ड्रग्स केस में आर्यन खान को हाईकोर्ट से मिली जमानत, लेकिन जेल से कल होगी रिहाई, जानिये क्यों
क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किये गये बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। अदालत ने आज आर्यन खान को जमानत दे दी है। पूरी रिपोर्ट
मुंबई: क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किये गये बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज गुरुवार को भी लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। आर्यन खान का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी है। आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को भी जमानत मिल गई है।
हाई कोर्ट द्वारा जमानत मंजूर किये जाने के बाद आर्यन खान समेत सभी को आज की रात जेल में ही बितानी पड़ेगी और तीनों की रिहाई कल ही संभव हो पायेगी। जमानत और संबंधित प्रक्रियाओं में देरी के कारण ऐसा हो रहा है। प्रक्रिया में देरी होने के कारण परसों भी उनकी रिहाई हो सकती है। एक वजह यह भी है कि ऑर्थर रोड जेल से अक्सर शाम पांच बजे बाद किसी को रिहा नहीं किया जाता है।
आर्यन खान के वकीलों द्वारा कल इस मामले में कोर्ट में आर्यन को जमानत देने के सारे आधार बताये थे, जिसके जबाव में आज एनसीबी ने जमानद रद्द किये जाने को लेकर अपनी दलीलें दी। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आर्यन खान की जमानत को मंजूर कर दिया।
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बता दें कि कल बुधवार को भी आर्यन खान की जमानत पर फैसला न हो सका, जिसके बाद आज एक बार अदालत में सुनवाई हुई। इससे पहले भी अदालत ने मंगलवार को इस मामले में एक दिन के लिये सुनवाई टाल दी थी।
आज सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने कोर्ट में दी गई अपनी दलील में कहा कि अरेस्ट मेमो में ड्रग्स की व्यवसायिक मात्रा का जिक्र मौजूद है। छापेमारी के दौरान क्रूज पर कई तरह के ड्रग्स मौजूद थे। एनसीबी ने यह भी कहा कि आर्यन खान कई सालों से ड्रग्स ले रहे हैं।
आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कल एनसीबी द्वारा आर्यन की गिरफ्तारी के आधार को गलत बताया था। उन्होंने कहा कि आर्यन की गिरफ्तारी के लिये एनसीबी के पास ठोस आधार नहीं है। आर्यन की गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है, जो हुा ही नहीं है और जो उसने किया ही नहीं।
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आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई के लिये बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रख्यात वकील मुकुल रोहतगी भी पेश हुए। बता दें कि मुकुल रोहतगी भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। अदालत में मुकुल रोहतगी के साथ सतीश मानशिंदे आर्यन खान के मुख्य वकील के तौर पर कोर्ट में पेश हुए।