Drugs Case: आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल तक के लिए टाली सुनवाई, जानिये क्या-क्या हुआ कोर्ट में
ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई कल तक के लिये टाल दी गई है। एनसीबी ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर शाहरुख खान की मैनेजर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। जानिये इस केस से जुड़ा अपडेट
मुंबई: ड्रग्स केस में एनसीबी द्वारा 2 अकटूबर को गिरफ्तार किये गये शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में कल तक के लिये सुनवाई टाल दी है।
आर्यन खान के वकीलों ने कोर्ट में जमानत के लिये कई दलीलें दी। वहीं एनसीबी ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर इस मामले में शाहरुख खान की मैनेजर पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया और आर्यन की जमानत रद्द करने की अपील की।
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आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई के लिये बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रख्यात वकील मुकुल रोहतगी भी पेश हुए। बता दें कि मुकुल रोहतगी भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। अदालत में मुकुल रोहतगी के साथ सतीश मानशिंदे आर्यन खान के मुख्य वकील के तौर पर कोर्ट में पेश हुए। आर्यन की जमानत के लिये वकीलों ने कोर्ट में कई अहम तर्क दिये।
पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा कि मुझे किसी विवाद से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरी एनसीबी से कोई शिकायत है। हम यहां खड़े हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये केस बेल के लिए पूरी तरह फिट है।
उन्होंने कहा कि आरोपी नंबर 17 (आर्यन खान) का क्रूज केस से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ दो लोगों के साथ कनेक्शन है। आरोपी नंबर 2 (अरबाज़ मर्चेंट) और आरोपी नंबर 17। अरोपी नंबर 17 तो क्रूज़ पर भी मौजूद नहीं था।
एनसीबी ने कोर्ट में दिये अपने एफिडेविट में एक बार फिर आर्यन की ज़मानत का विरोध किया। एनसीबी ने कहा कि वह एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट चल रहा हैं और एजेंसी को इसका पता लगाने के लिए समय चाहिए। जमानत मिलने पर आर्यन जांच को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं'।