Indian Railway: यात्रीगण ध्यान दें; ट्रेन में भूलकर भी न करें ये काम, जानिये ये नया आदेश

डीएन ब्यूरो

रेलवे पुलिस ने आयुक्तालय ने ट्रेन में सफर करने के लिये एक खास निर्देश जारी किया है। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में पढ़िए क्या है पूरी खबर

डॉ. रवींद्र शिसवे, रेलवे पुलिस आयुक्त
डॉ. रवींद्र शिसवे, रेलवे पुलिस आयुक्त


मुंबई: रेलवे पुलिस ने मौजूदा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 23 जनवरी से 6 फरवरी तक अपने आयुक्तालय की सीमा के भीतर किसी को भी हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

रेलवे पुलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र शिसवे ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि, यह आदेश मुंबई रेलवे पुलिस आयुक्तालय में सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवादाता के अनुसार, रेलवे पुलिस आयुक्त शिसवे के अनुसार, ये आदेश महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम XXII) की धारा 37 की उपधारा (1), (2) के तहत जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा, हथियार, लाठी, तलवार, भाले, क्लब, बिना लाइसेंस वाली बंदूकें, चाकू, लाठी या शारीरिक नुकसान (हिंसा) पैदा करने में सक्षम किसी भी अन्य हथियार को अपने पास रखना प्रतिबंधित है।

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उन्होंने बताया कि, ऐसे हथियारों को छोड़कर जहां इस प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त है या जहां ऐसे हथियारों को ले जाने या विस्फोटक, पत्थर या अन्य मिसाइलों या उपकरणों या मिसाइलों को फेंकने या हमला करने के साधनों को ले जाने और इकट्ठा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से विशेष अनुमति मांगी गई है व्यक्तियों या शवों की आकृतियाँ या उनके पुतले तैयार करने, प्रदर्शित करने, सार्वजनिक रूप से चिल्लाने, गाने, संगीत बजाने के निर्देश दिये गये हैं। जो मुंबई रेलवे पुलिस अधिकारी के अनुसार, शालीनता या नैतिकता के लिए अपमानजनक हो सकता है या राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल हो सकता है या राज्य को परेशान कर सकता है। इन सब पर रोक लगा दिया गया है।

इन सभी पर लगा प्रतिबंध

रेलवे पुलिस आयुक्त शिसवे ने कहा, ऐसी तस्वीरों, संकेतों, ताश के पत्तों या किसी अन्य चीज या वस्तु का प्रदर्शन या प्रसारण या कोई व्यक्ति ऐसे निषेध के उल्लंघन में ऐसी वस्तु या किसी संक्षारक पदार्थ या विस्फोटक या मिसाइल के साथ हथियार रखता है, तो वह किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा संक्षारक पदार्थ या विस्फोटक या मिसाइल और संक्षारक पदार्थ, विस्फोटक या मिसाइल के साथ निहत्थे होने का हकदार होगा। जब्त की गई राशि राज्य सरकार को जब्त कर ली जाएगी।

इन पर लागू नहीं होगा यह आदेश 

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यह आदेश किसी भी सरकारी या सरकारी उपक्रम में लगे या नियोजित किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। जिसे उसके वरिष्ठों द्वारा हथियार ले जाने के लिए कहा जाता है या उसके कर्तव्यों की जरूरतों के अनुसार उसे हथियार ले जाने की आवश्यकता होती है। यह आदेश लाठीधारी गार्डों पर नियुक्त निजी सुरक्षा गार्डों या गोरखाओं या चौकीदारों आदि पर भी लागू नहीं होगा।

यह स्पष्ट किया गया है कि, हथियारों की स्थिति के संबंध में - सरकारी पदों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए हथियारों की लंबाई 3 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि यह आदेश 23 जनवरी से 6 फरवरी तक उल्लिखित अवधि के बाद समाप्त हो जाता है, तो भी शर्तें जारी रहेंगी।










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