मुंबई: पेरू की सैलानी के साथ छेड़छाड़ के जुर्म में युवक को दो साल की सज़ा
मुंबई की एक अदालत ने पेरू की एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में 19 वर्षीय युवक को दो साल कैद की सजा सुनाई है।
मुंबई: एक अदालत ने पेरू की एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में 19 वर्षीय युवक को दो साल कैद की सजा सुनाई है।
भायखला थाने के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि मझगांव मेट्रोपोलिटन अदालत ने शुक्रवार को युवक को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई और उसपर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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उन्होंने बताया कि युवक ने पेरू की 38 वर्षीय महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, जो इस साल मार्च में शहर में अकेले घूमने आई थी और एक गेस्ट हाउस में रह रही थी। इस गेस्ट हाउस में युवक प्रबंधक के तौर पर काम करता था।
अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चला कि युवक अक्सर महिला के कमरे में जाता था और सेल्फी खींचने पर जोर देता था और कई बार उसने उन्हें गलत तरीके से छुआ।
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पुलिस ने महिला से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अनुवादक की मदद ली और युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।