गौरक्षा के नाम पर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों को नोटिस
गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली: गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि गौरक्षा के नाम पर हिंसा कर रहे लोगों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसे जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक राज्य सरकारों से ऐसी हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।
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सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में सभी राज्यों से कहा था कि वे गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को काबू करने के पर्याप्त कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पहलू खान हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि पीड़ितों को मुआवजे दिए जाने की भी जरूरत हैं। हाल में ही राजस्थान पुलिस ने पहलू खान की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को क्लीनचिट दी है। इन आरोपियों की पहचान मौत से पहले खुद पहलू खान ने की थी। गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक और उत्त्तर प्रदेश ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को पेश कर दी है। कोर्ट ने अन्य राज्यों को भी रिपोर्ट पेश देने का निर्देश दिया है।
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दरअसल, गौरक्षों द्वारा आए दिन हिंसा करना और इस हिंसा पर नियंत्रण न लग पाने के कारण सुप्रीम कोर्ट पहले भी नाराजगी जता चुका है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों से कहा था कि वह हर जिलें में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात करे। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उनके जिले में गौरक्षक समूह गायों की सुरक्षा के नाम पर कानून को अपने हाथों में न लेने की कोशिश करें।